कितना प्रभावकारी होगा उत्तराखंड में प्रस्तावित भू-कानून?
हिमांतर ब्यूरो
इन दिनों उत्तराखंड में भू-कानून एवं मूल निवास के मुद्दे को लेकर जनता आंदोलित है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक सरकार अगले बजट सत्र में उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एक वृहद भू-कानून लाने जा रही है. मुख्यमंत्री धामी ने एलान किया है कि वृहद भू-कानून के तहत 250 वर्ग मीटर आवासीय और 12.50 एकड़ अन्य भूमि के नियम तोड़ने वालों की भूमि जांच के बाद सरकार कब्जे में ले लेगी.
इस मुद्दे पर पहला सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड में बाहरी व्यक्ति कितनी जमीन खरीद सकता है. इसका जवाब है कि फिलहाल उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत राज्य से बाहर का व्यक्ति बिना अनुमति के उत्तराखंड में 250 वर्गमीटर जमीन खरीद सकता है. लेकिन राज्य का स्थायी निवासी के लिए जमीन खरीदने की कोई सीमा नहीं है.
यहां ध्यान देने योग्य बात है कि वर्तमान...